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जिनके पास आधार नहीं, पैन कार्ड से भर सकते हैं आयकर रिटर्न

जिनके पास आधार नहीं, पैन कार्ड से भर सकते हैं आयकर रिटर्न

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
आधार को पैन से लिंक करने संबंधी SC के आदेश पर भिड़ी कांग्रेस-भाजपा

आधार को पैन से लिंक करने संबंधी SC के आदेश पर भिड़ी कांग्रेस-भाजपा

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।
30 अप्रैल तक आधार से लिंक कराए खाते, वरना लेन-देन बंद

30 अप्रैल तक आधार से लिंक कराए खाते, वरना लेन-देन बंद

अगर आपने अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द करा लीजिए। बुधवार को आयकर विभाग ने साफ कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए सभी एनआरआई के बैंक अकाउंट, बीमा अकाउंट और स्टोक्स अकाउंट आधार कार्ड से 30 अप्रैल तक लिंक हो जाना चाहिए। अगर खाताधारक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे।
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