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										    बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य में उत्पादित विदेशी शराब व बीयर को निर्यात शुल्क एवं बोटलिंग शुल्क में दी गई छूट को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने उचित ठहराया है। सुबहानी ने  कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद विदेशी शराब और बीयर को निर्यात शुल्क व बोटलिंग शुल्क से मुक्त करना शराबबंदी कानून के हित में है।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    