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पेटीएम के साथ 48 ग्राहकों ने की 6.15 लाख की धोखाधड़ी, सीबीआई में मामला दर्ज

पेटीएम के साथ 48 ग्राहकों ने की 6.15 लाख की धोखाधड़ी, सीबीआई में मामला दर्ज

इस समय नोटबंदी की हवा ने लोगों की जेब खाली कर रखी है और पीएम नरेंद्र मोदी डिजिटल पेमेंट को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की नबंर वन मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने अपने साथ धोखाधड़ी का दावा किया है। पेटीएम का दावा है कि 48 ग्राहकों ने उनके साथ धोखा किया है और उनके 6.15 लाख रुपये उड़ा लिए हैं। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया है।
नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।
बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
कालाधन : तीन किस्तों में कर सकेंगे कर, जुर्माने का भुगतान

कालाधन : तीन किस्तों में कर सकेंगे कर, जुर्माने का भुगतान

सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की आज घोषणा की। योजना के तहत काले धन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे।
दो लाख से अधिक के नकद भुगतान पर ही होगी स्रोत पर कर कटौती

दो लाख से अधिक के नकद भुगतान पर ही होगी स्रोत पर कर कटौती

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपये से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी।
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