जेपी इंफ्राटेक ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट ने बिल्डर को फटकार लगाते हुए कहा कि स्वार्थी न बनें और खरीदारों की फिक्र करें।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ताजमहल का निरीक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को इसके (ताजमहल) के आसपास अवैध तरीके से बने रेस्टोरेंट को गिराने का निर्देश दिया है।