गुड़गांव के रियान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास के बच्चे की हत्या मामले को लेकर जांच में जुटी पुलिस ने बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल के बस कंडक्टर का नाम अशोक कुमार बताया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में कथ्ति तौर पर आॅक्सीजन की कमी से बच्ची की मौतों के बाद अब दिल्ली में कई साल पहले हुए ऐसे ही एक मामले में गैस सप्लाई करने वाली कंपनी को दोषी पाया गया है।