अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखा है और बिल्डर समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा है तो अब बिल्डर को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यह रकम ब्याज के रूप में होगी। घर देने में देरी करने वाले बिल्डरों को अब खरीदारों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम पर 10 फीसदी की दर से ब्याज के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा।
केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।