नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने आज विक्रम बक्शी की याचिका भी खारिज कर दी। याचिका में बक्शी ने मैकडॉनल्ड की ओर से उनकी फ्रेंचाइजी कैंसिल करने के मामले पर राहते देने की अपील दायर की थी।
केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”