चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।