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										    भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या और उनकी कंपनियों की सितंबर तक उच्चतम न्यायालय में मौजूदा स्वरूप में 4,000 करोड़ रुपये के भुगतान की पेशकश खारिज कर दी। न्यायालय ने माल्या को 21 अप्रैल तक अपनी कुल परिसंपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    