वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के उस प्रस्ताव का वापस कर दिया है जिसमें उसने ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों द्वारा कठिन क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस के कुछ हिस्से को बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को फिर से भेजा है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणी कर इसे बिना मंजूरी के वापस कर दिया है।
प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
धर्मशाला में हुए कथित बलात्कार मामले को लेकर दिनभर राजनीतिक माहौल गरम रहा। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर गैंगरेप की घटना से साफ इंकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की छानबीन कर रही है। उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र ने कहा कि यह राजनीतिक षडयंत्र है। जांच की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लड़की का इस्तेमाल सरकार की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है
गैस आधारित बिजली संयंत्रों की मंहगी आयातित एलएनजी खरीदने के मामले में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने संबंधी बोली प्रक्रिया मंगवार तक के लिए टाल दी गई है ताकि उन संयंत्रों में कामकाज फिर से शुरू किया जा सके जहां उत्पादन रूका हुआ है।
गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमले के इल्जाम से बरी हुए मुफ्ती अब्दुल कयूम ने अपने दर्द को किताब के जरिए बताया है। '11 साल जेल में' शीर्षक से लिखी गई इस किताब में कयूम ने पुलिस प्रताड़ना से लेकर सामाजिक बुराइयों के बारे में विस्तार से लिखा है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’