समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।