वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो जाता है तो सालभर में दस लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण या कर नहीं चुकाना पड़ेगा।
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सत्ता में आने के बाद, एक साल से भी कम समय में अब नई सरकार देश की सबसे अहम आर्थिक समस्याओं एवं कम लागत में कारोबार शुरु करने जैसे मुद्दों से निबटने को तैयार है।