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										    राष्ट्र द्रोह का कानून नया नहीं है। ब्रिटिश राज में भी यही कानून लागू था। आजादी के बाद संविधान निर्माता स्वयं राष्ट्र को समर्पित थे और उन्होंने भारत के विरूद्ध किसी तरह के षडयंत्र और गतिविधि को रोकने एवं कड़ी सजा के प्रावधान कर दिए। 										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    