धार्मिक आधार पर दाढ़ी नहीं रख सकते वायुसेनाकर्मी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भारतीय वायुसेना के कर्मचारी धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि समुदाय विशेष के वायुसेना कर्मियों के दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाने का केंद्र का फैसला मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता है।