लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा
सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा जनवरी 2014 में कानून पारित किए जाने के बावजूद केंद्र द्वारा अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर आज निराशा व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र ने दलील दी कि विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को चयन समिति में शामिल करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक लंबित है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कानून में संशोधन नहीं करके संसद लोकपाल की नियुक्ति के प्रावधान को निरर्थक नहीं कर सकती है।