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										    हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए यह रोक लगाई है।   										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    