यह कैसा तुगलकी फरमान है। लोग कुत्तों के काटने से मर सकते हैं लेकिन कुत्तों को नहीं मार सकते। किसानों की फसलें नष्ट हो सकती हैं लेकिन पशुओं को नहीं बांध सकते। अन्यथा मुकदमा दर्ज हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को जारी रखा है। साथ ही इस रोक को पूरे देश में लागू करने का निर्णय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
पशुओं की खरीदी-बिक्री को लेकर मोदी सरकार के आदेश को मेघालय की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं, मेघालय के सीएम मुकुल संगमा ने मोदी सरकार की इस अधिसूचना को वापस लिए जाने की मांग की है। राज्य में यह मामला काफी गर्मा गया था।
वध के लिए पशु बिक्री पर रोक के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेघालय की कांग्रेस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सोमवार को राज्य सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है।