केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे की तेजी से सुनवाई करने के एक जज के आदेश पर सवाल उठाए थे। जेटली ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी (आप) के पांच नेताओं पर मानहानि का मुकदमा किया है।