बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत भी दे दी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की है।
बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई में जुटी सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी को 30 मई से पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। वहीं, मामले से जुड़े सभी आरोपियों को भी 30 मई को पेशी के लिए मौजूद रहना होगा।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि बाबरी मामले का ट्रायल पीएम नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है। उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की याचिका मंजूर करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कई बड़े नेताओं पर साज़िश का मुकदमा चलाने का निर्णय दिया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह समेत 13 नेताओं पर साज़िश की धारा में मुकदमा चलाया जाएगा।