दक्षिण पश्चिमी जापान में 24 घंटे के अंतराल में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग ध्वस्त हो चुके घरों के मलबे में दब गए हैं।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस जारी करने पर भड़कीं ममता ने चुनाव आयोग को ललकारते हुए कहा कि नोटिस का जवाब मैं नहीं बल्कि 19 मई को राज्य की जनता देगी।
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया है।
भयंकर सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा के लातूर क्षेत्र के लिए एक विशेष ट्रेन लगभग पांच लाख लीटर पानी लेकर आज सुबह पहुंची। यह ट्रेन 18 घंटे की यात्रा करने के बाद लातूर पहुंची।
आज से 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि भारत कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की अनुमति नहीं है, जो आजादी से पहले देश से बाहर ले जाई जा चुकी हैं।
केरल में कोल्लम के पास स्थित 100 वर्ष पुराने पुत्तिंगल देवी मंदिर परिसर में आज आतिशबाजी के दौरान लगी भीषण आग से अब तक 100 लोगों की मौत हो गई और करीब 400 अन्य घायल हो गए। घटना के कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया और हालात का जायजा लिया।
उत्तर प्रदेश के गाजियबाद में बसपा के सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और पुत्र को उनकी बहू हिमांशी की मौत के सिलसिले में आज दहेज निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अगले 25 साल में पार्टी को पंचायत से संसद तक जीत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए और इसे ऐसी इमारत बनाएं कि दुनिया की हर इमारत छोटी पड़ जाए।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के विवादित स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की मांग करने वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जल्द सुनवाई से आज इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आप (स्वामी) महज एक पक्ष हैं और आपकी याचिका दूसरे असंतुष्ट पक्षों के साथ ही सुनी जाएगी।