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										    कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में पूर्व में किये गए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधन में महिलाओं के मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। कैबिनेट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चुका है।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    