केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”
डेरा में सेना के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके विरुद्ध भारतीय सेना ने 2010 में एडवाइजरी जारी की। इस मामले पर पंजाब-चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 में सुनवाई की जहाँ हरियाणा सरकार ने डेरा को क्लीन चिट दे दी।