उत्तर प्रदेश सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक स्थानों, स्कूलों के आसपास और आबादी वाली जगहों पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानें हटाने के आदेश दिए थे। सरकार सुनिश्चित करेगी कि वहां से हटी दुकानें आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थान और स्कूलों के पास ना हों।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों पर पाबंदी के अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जिन इलाकों में 20 हजार तक की आबादी होगी, वहां 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी।
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी मौलाना यासूब अब्बास ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात की।