वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सी एस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। जस्टिस कर्णन ने कोर्ट से सजा खत्म करने की भी गुहार लगाई थी।