कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जिला प्रशासन की अनुमति के बिना आज हिंसा प्रभावित इलाके सहारनपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरे में उनके साथ यूपी कांग्रेस अध्य क्ष्ात राजबब्बिर भी हैं। हालांकि, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने राहुल गांधी के इस दौरे की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे पहले मायावती के पहुंचने के बाद हिंसा फिर से भड़क उठी थी।
उत्तरप्रदेश के कौशांबी जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आ रही है। अस्पताल प्रशासन ने पैसे के बिना पत्नी का शव ले जाने के लिए पति को एंबुलेंस नहीं दी। पति को मजबूरन पत्नी का शव स्ट्रेचर पर रख कर घर ले जाना पड़ा।
आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 मई की तारीख तय की है।
रोहतक जिला एवं सत्र न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। बाबा रामदेव पर पिछले साल रोहतक में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में विवादित बयान देने का आरोप है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके दो अन्य साथियों को आज पॉस्को कोर्ट ने जमानत दे दी है। एक युवती ने प्रजापति और उनके दोनों साथियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है। हालांकि, इसी मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और साथ ही 10 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भी भरने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की पुलिस को ऑर्डर दिया है कि वे कर्णन को 31 मार्च से पहले पेश करें।
सेक्स सीडी कांड में गंभीर आरोपों के चलते जेल गए आप सरकार में दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को सोमवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। उन पर लगे आरोपों के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से कहा कि वह बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच तीन माह में पूरी करे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि हत्या मामले का कोई भी आरोपी आरोप पत्र दायर नही होने के आधार पर जमानत न मांगे।