कांग्रेस पार्टी ने व्हाट्सऐप मैसेज को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है। हाल ही में कांग्रेस ने अपने मेरठ के जिला अध्यक्ष विनय प्रधान को पद से हदा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस का यह कदम उठाने की वजह यह है कि जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को पप्पू कह दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन नाइट स्टैंड हिंदू कानूनों के तहत विवाह की परिभाषा में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उन दोनों ने शादी नहीं की है, तो ऐसे संबंधों से जन्में बच्चे को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी दरों को कम करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें ज्यादा होने से देश में महंगाई और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा।
सीपीएम दफ्तर में हिन्दू सेना के दो लोगों ने पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी पर हमला कर दिया। हमले के के बाद दोनों युवकों की सीपीएम कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। इन लोगों का कहना है सीपीएम नेता प्रकास करात ने भारतीय सेना पर जो आर्टिकल लिखा है उसके विरोध में उन्होंने यह हमला किया है।
पाकिस्तान में एक सैनिक की शहादत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल पाकिस्तान की सुरक्षा करते हुए शहीद हुआ सैनिक एक हिंदू था। सोशल मीडिया पर इस शहादत की कहानी वायरल हो रही है।
आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट का आयोजन करने वाले छात्रों पर हिन्दुवादी संगठन के लोगों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान पीएचडी स्कॉलर सूरज आर की आंख में गंभीर चोट आई है। आईआईटी में करीब 80 छात्रों ने केंद्र के पशु बिक्री बैन के विरोध में रविवार को यह फेस्ट आयोजित किया था।
भारत और रोमानिया के बीच बेहद करीबी और मजबूत संबंध हैं। इस बात का अंदाजा रोमानिया के स्कूलों में 11वीं कक्षा के बच्चों को रामायण और महाभारत के अंश पढ़ाए जाने से भी लगाया जा सकता है।
बुलंदशहर जिले के सोही गांव के मुस्लिम हिंदू युवा वाहिनी के डर से अपना पुश्तैनी गांव छोड़ने के भय में जी रहे हैं। इस गांव में महज 4-5 मुस्लिम परिवार हैं, जिनमें से एक परिवार के सबसे बड़े 55 वर्षीय गुलाम अहमद की हत्या का आरोप हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों पर लगा हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मुस्लिमों से शादी करने वाली हिन्दू महिलाओं पर तीन तलाक लागू होने पर रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को कानून के तहत समान सुरक्षा पाने का हक है।