छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में एक आदिवासी ग्रामीण की हत्या के आरोप में जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय की एक-एक प्रोफेसर के साथ कुछ माओवादियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
भोपाल की केंद्रीय जेल से 8 सिमी आतंकी ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल को मारकर फरार हो गए। मारे गए हेड कॉन्स्टेबल की पहचान रमाशंकर के रूप में हुई है। फरार होने वाले सभी 8 आतंकी शेख मुजीब, खालिद, मजीद, अकील खिलजी, जाकिर, महबूब, अमजद और सलिख हैं। राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे राज्य की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जेल प्रबंधन की नाकामियों की वजह से आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कार्रवाई करते हुए जेल के 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है।
बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने 17 साल पुराने सेनारी नरसंहार कांड में आज फैसला सुनाते हुए 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने इस हत्याकांड के 23 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
एक दिल दहला देने वाली घटना में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक महिला इंजिनियर की जलाकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।
आरएसएस ने हैदराबाद में आज से शुरू हुए अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सम्मेलन में कम्युनिस्टों पर केरल में राजनीति प्रेरित हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से कहा कि वह बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच तीन माह में पूरी करे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि हत्या मामले का कोई भी आरोपी आरोप पत्र दायर नही होने के आधार पर जमानत न मांगे।
केरल के कन्नूर जिले में सोमवार को सत्ताधारी पार्टी सीपीएम के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इस वारदात के पीछे कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया जा रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव और सुखदेव पहलवान को पांच-पांच साल की राहत दी है। जिसके मुताबिक सुखदेव अब 20 साल और विकास 25 साल जेल में रहेंगे। 30 साल कैद की सजा काट रहे विशाल यादव ने अपने खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। कटारा की वर्ष 2002 में हत्या कर दी गई थी और इन तीनों को सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया गया था।