वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
किसी भी मंत्रिमंडल सदस्य का प्रदेश की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य होना अावश्यक है और यह सदस्यता मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अन्दर होनी चाहिए।