 
 
                                    केंद्रीय कर्मी विदेश जा पाएंगे या नहीं, 21 दिन में चल जाएगा पता
										    विदेश जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुरोध प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर अपने फैसले की सूचना देना जरूरी है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    