अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एसडीएम राशिद खान ने कहा है कि संभल तहसील के तहत सभी थानों को एलर्ट कर कहा गया है कि बकरीद के मौके पर अगर कोई बकरीद पर गाय, भैंस, ऊंट या बैल की कुर्बानी देता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा
सुवर्णा ने कहा, "मेरे साथ जैसा जून में हुआ था वैसी ही घटना मेरे साथ कल फिर से घटित हुई। दिव्यांग होने के बाद भी मुझे ऊपर की बर्थ दी गई जबकि मैंने विशेष श्रेणी (दिव्यांग कोटे) से टिकट लिया था।"