जेपी इंफ्राटेक ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट ने बिल्डर को फटकार लगाते हुए कहा कि स्वार्थी न बनें और खरीदारों की फिक्र करें।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
रबीआई पर नोटबंदी के व्यापक असर को देखते हुए सिर्फ एक फीसदी नोटों का बैंकों में वापस न आना चौकाने वाला आंकड़ा है। इससे नोटबंदी के औचित्य पर ही सवाल खड़े होने लगे हैैं।
पिछले 17 साल में पहली बार बिल गेट्स ने इतनी बड़ी राशि दान में दी है। सोमवार को यूएस सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमिशन की ओर से जारी रिलीज से इसकी जानकारी मिली है।