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कटघरे में संघ नहीं ‘जनता की सामूहिक चेतना’ है

कटघरे में संघ नहीं ‘जनता की सामूहिक चेतना’ है

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे दादरी में बीफ खाने की अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक उन्मादियों द्वारा एक मुस्लिम परिवार पर हमला करके 50 वर्षीय एखलाक नाम के व्यक्ति की हत्या राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना हुआ है। कटघरे में संघ परिवार है, जिसके कुछ लोग इसे गलतफहमी में की गई हत्या बता रहे हैं तो कुछ इसे अत्यधिक जोश में की गई कार्रवाई।
बिसाहड़ा छोड़ एयरफोर्स कॉलोनी गया अखलाक का परिवार

बिसाहड़ा छोड़ एयरफोर्स कॉलोनी गया अखलाक का परिवार

नेताओं की आवाजाही और इलाके में व्याप्त तनाव के बीच दादरी के बिसाहड़ा में गोमांस की अफवाह पर मारे गए अखलाक के परिवार ने अपना गांव छोड़ दिया है। परिवार अब दिल्‍ली में एयरफोर्स की एक रिहायशी कॉलोनी में रहेगा।
दादरीः गोमांस पर नफरत का सियासी पासा

दादरीः गोमांस पर नफरत का सियासी पासा

दादरी में मोहम्मद अख्लाख की हत्या के बाद जिस उग्र ढंग से हत्या के पक्ष में केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा और हिंदू संगठनों के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे गोमांस पर तनाव के लंबे खींचने की आशंका
देश की छवि खराब करती हैं दादरी जैसी घटनाएं: जेटली

देश की छवि खराब करती हैं दादरी जैसी घटनाएं: जेटली

उत्तर प्रदेश में गोमांस खाने की अफवाह से एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या किए जाने की निंदा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं देश की छवि खराब करती हैं।
अखलाक के परिवार को वायुसेना क्षेत्र में बसाने पर विचार

अखलाक के परिवार को वायुसेना क्षेत्र में बसाने पर विचार

दादरी में वायुसेना कर्मी के पिता अखलाक की हत्या पर वायुसेना प्रमुख ने गहरा दुख जताया और परिवार को देश के किसी वायुसेना क्षेत्र में बसाने की बात कही।
गोमांस विवाद  पर अब नजमा बोलीं

गोमांस विवाद पर अब नजमा बोलीं

गोमांस पर प्रतिबंध को लेकर छिड़े विवाद पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री नजमा हेपतुल्ला ने सोमवार को कहा कि गाय को लेकर विशेष भावना रखने वाले बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उसने सिर्फ अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया।
महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
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