रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। यह मुकद्दस महीना खत्म होते-होते मीठी सेवइयों की खुशबू हवा में तैरने लगेगी। और एक बात जो फिजाओं में होगी वह है बजरंगी भाई जान के जलवे।
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह (संघ लोक सेवा आयोग) यूपीएससी परीक्षाओं में ट्रांजेंडरों को शामिल करने के लिए नियम नहीं बना सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तीसरे लिंग की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है।
टाइमपास पत्नी की भूमिका के बाद टाइम पास प्रेमिका की भूमिका में कंगना रणौत हाजिर हैं। बस इसके लिए दर्शकों को सितंबर तक इंतजार करना होगा। निखिल आडवाणी की रोमांटिक कॉमेडी कट्टी बट्टी में कंगना इस बार बांके छोरे इमरान खान के साथ जोड़ी जमा रही हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एम्स के निदेशक और फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टरों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एम्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता को हटाने की अनुमति मांगी है। उधर, गुप्ता ने एम्स निदेशक पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने के आरोपों को दोहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है।
गृह मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें उपराज्यपाल को पूरी शक्तियां देने वाले केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस बीच, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को गृह मंत्रालय जाकर गृह सचिव एल सी गोयल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान आगे की रणनीति और केंद्र की अधिसूचना के बचाव को लेकर चर्चा की गई। उधर, दिल्ली सरकार ने भी नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर भी कल सुनवाई होगी।
उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की जंग के बीच बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार दिए जाने की मांग की है।
पर्यावरण से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्रीनपीस इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संस्था के दो खातों पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संस्था को इन खातों के जरिए घरेलू चंदा लेने और इनके इस्तेमाल की छूट दी है।