दयानिधि मारन हो सकते हैं गिरफ्तार
मद्रास उच्च न्यायालय ने कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द की। न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने मारन को तीन दिन के अंदर सीबीआई के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।