वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो जाता है तो सालभर में दस लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण या कर नहीं चुकाना पड़ेगा।
सरकार द्वारा विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए जोर जबर्दस्ती नहीं करने का फैसला किया है।