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										    हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन के मामले में 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    