विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज गैर जमानती वारंट जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर यह वारंट जारी किया है।
एनआईए ने आज विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाईक को नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दर्ज मामले में 14 मार्च को पेश होने को कहा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट अदालत को बताया है कि विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक देश-विदेश में फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लांड्रिंग करता था। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि भड़काऊ भाषणों के जरिये नाईक बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित कर चुका है।