उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को लताड़ा, याचिका खारिज की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाने और 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला किसी और पीठ को भेजने की मांग करने पर कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को लताड़ा और कहा कि यह न्यायाधीश को अपमानित करने की मंशा से किया गया सीधा हमला है। अदालत ने कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की भी चेतावनी दी।