फिल्म निर्माता करीम मोरानी को आत्मसमर्पण का आदेश
हैदराबाद में एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली की एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में आरोपी बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। शहर के एल बी नगर में अतिरिक्त मेटोपोलिटन सत्र अदालत ने कल मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और उसे 22 मार्च को या उससे पहले यहां हयातनगर पुलिस थाना में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।