पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मामले में राहत मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक को हिंडाल्को कंपनी को आवंटित करने संबंधी मामले में सिंह को बतौर आरोपी तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
मध्य प्रदेश के महान जंगल इलाके के अमिलिया में महान संघर्ष समिति ने लोकतंत्र महोत्सव मनाया। इस मौके पर ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विशाल जनसभा की और भूमि अधिग्रहण विधेयक की प्रतियां फाड़ीं। सभा में सरकार की तरफ से महान जंगल को कोयला खदान के लिये आंवटित नहीं करने के निर्णय को लोकतंत्र की जीत बताया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोयला घोटाले में आरोपी के तौर पर कोर्ट में समन किए गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। सीबीआई कोर्ट ने उनके समेत छह लोगों को अगली सुनवाई के दौरान आठ अप्रैल को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था। मनमोहन सिंह ने अपनी अर्जी में इस समन पर रोक लगाने की अपील की है।
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।
केंद्र सरकार को आज राज्यसभा में विपक्षी दलों में फूट डालकर खान और खनिज विधेयक तथा कोयला खनन विधेयक पारित करवाने में सफलता मिली। ये दोनों विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारपोरेट विकास के लिए बहुत अहम थे और इन्हें पारित कराना उनके लिए बड़ी चुनौती भी थी।
एक विशेष अदालत ने सोमवार को कथित रूप से झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर झारखंड में उत्तरी धादू कोयला ब्लाॅक का आवंटन सुनिश्चित करने के मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) और उसके दो निदेशकों आर. सी. रूंगटा और आरएस रूंगटा के खिलाफ आरोप तय किए।
कोयला घोटाला मामले में अदालत की ओर से आरोपी के तौर पर समन किये गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सोनिया गांधी सहित शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व गुरुवार को सड़क पर उतरा। पार्टी अध्यक्ष ने इसे चौंका देने वाला कदम बताया है।
लोकतंत्र में आप असहमति की आवाज को दबा नहीं सकते। विकास की नीतियों के बारे में नागरिक अपना अलग-अलग मत रख सकते हैं। यह कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। ग्रीनपीस की प्रिया पिल्लई मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने प्रिया के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को भी वापस लेने को कहा है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि उनके पासपोर्ट पर लिखा गया ऑफलोड शब्द मिटा दिया जाए और किसी भी इंटैलिजेंस डेटाबेस में उनका नाम न रखा जाए।