एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुए नरसंहार में षडयंत्र के किसी भी पहलू से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी द्वारा चलाई गई गोलियों ने भीड़ को उकसाया और वह गुस्सा हो गई, नतीजन इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं। अदालत ने हालांकि कहा कि गोलीबारी के कारण भीड़ की इस करतूत को माफ नहीं किया जा सकता है।
वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मौत के घाट उतारने के आरोप में एसआईटी की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गुजरात वन विभाग ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की जूनागढ़ में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में शेर के साथ सेल्फी लेने की कथित घटना की जांच के आदेश दे दिये हैं, क्योंकि एेसा करने की अनुमति नहीं है। यह कथित घटना कुछ दिन पहले ही घटी है। वन विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शेरों के साथ सेल्फी लेने के खिलाफ आदेश दिया हुआ है। कुछ फोटों में जडेजा अपनी पत्नी रीवा के साथ शेरों के सामने पोज करते हुए दिख रहे हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयीं।
विशेष एसआईटी अदालत ने सोमवार को कहा कि वह गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले के 24 दोषियों को सजा शुक्रवार 17 जून को सुनाएगी। गुजरात में वर्ष 2002 में गोधरा दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसन जाफरी सहित 69 व्यक्ति मारे गए थे।
पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत में कहा है कि वर्ष 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस और वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के कारण भारतीय युवकों का झुकाव अलकायदा की ओर हुआ और ये युवा आतंकी संगठन अलकायदा का भारतीय उपमहाद्वीप में आधार (एक्यूआईएस) बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
एक बार मैं देर रात लोकल ट्रेन से घर लौट रही थी। उस कंपार्टमेंट में कुछ और औरतें भी थीं जो ड्रेस में थीं। मुझे लगा वे किसी जेवर की दुकान में काम करने वाली लड़कियां होंगी। पर, इतनी देर तक जेवर की दुकानें खुली नहीं रहती हैं।
गुजरात दंगों के गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड पर विशेष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए 24 लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने मामले में 36 लोगों को बेगुनाह माना है। कोर्ट ने जिन 36 लोगों को बरी किया है उनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और भाजपा पार्षद भी शामिल है। अदालत ने कहा कि 34 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी किया गया है। अदालत ने कहा कि यह घटनाक्रम साजिश के तहत नहीं हुआ। मामले में सजा 6 जून को मुकर्रर की जाएगी।