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'आप' ने कहा- अकाली कर सकते ईवीएम से छेड़छाड़, निगरानी को लगाए तंबू

'आप' ने कहा- अकाली कर सकते ईवीएम से छेड़छाड़, निगरानी को लगाए तंबू

आम आदमी पार्टी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के आदेश दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग को नियमों के तहत ईवीएम की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। याचिका में आरोप है कि सत्ताधारी दल मशीनों से छेड़छाड़ कर सकता है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग तथा पंजाब राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि 11 मार्च तक जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आम आदमी पार्टी (पंजाब) ने पार्टी के सचिव गुलशन छाबड़ा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया पर अभी कोई आपत्ति नहीं है परंतु ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें संदेह है। राज्य में विधान सभा के चुनावों के बाद जहां भी ईवीएम रखी गई हैं वहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किये गए। तय प्रावधानों के तहत इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो तीन स्तरीय सुरक्षा के प्रबंध किये जाने चाहिए वे प्रबंध कई जगहों पर नहीं किये हैं। ऐसे में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वैसे भी चुनाव और वोटिंग के बीच एक माह से ज्यादा समय का अंतर है। ऐसे में एक महीने से अधिक समय तक ईवीएम की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र के लिए घातक होगा।
आयोग का चुनाव-चिह्न प्रदर्शन संबंधी आदेश सही-हाईकोर्ट

आयोग का चुनाव-चिह्न प्रदर्शन संबंधी आदेश सही-हाईकोर्ट

टेलीविज़न पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के तहत तमाम राजनैतिक लोगों द्वारा अपने साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न भी प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा ख़ारिज कर दी गयी। कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग का आदेश विधि सम्मत है।
नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।
दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में विस्फोटक भरा बैग मिला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में विस्फोटक भरा बैग मिला

कड़ी सुरक्षा वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में बीती रात विस्फोटकों से भरा एक प्लास्टिक बैग मिला जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि एक अदालत कक्ष के भीतर मिले बैग में कम तीव्रता वाले देसी बम, पटाखे और छर्रे थे जिनसे किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं थी और ज्यादातर संभावना है कि किसी व्यक्ति ने शरारत करने के मकसद से इन चीजों को यहां रखा था।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

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हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

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बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।
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