पाकिस्तान ने कहा है कि सभी दया याचिकाओं के निपटारे तक भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने एक बयान में यह बात कही है।
देश में आए दिन महिलाओं पर होने वाले यौन अपराधों का मामला सामने आता रहता है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा, जब इस तरह की कोई खबर पढ़ने और सुनने को न मिले। एक ऐसा ही मामला केरल में भी सामने आया जहां, महिला ने आत्मरक्षा के लिए बलात्कार करने वाले उस शख्स। के जननांगों को ही काट दिया।
भारत ने हेग की इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव के मामले में अपना पक्ष रख दिया है। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने आईसीजे में पैरवी की। उन्होंने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान ने जबरन लिए गए इकबालिया बयान के आधार पर जाधव को फांसी की सजा सुना दी है। दूसरी ओर पाकिस्तान के वकील क्यू. सी. कुरैशी ने भारत के दावों को खारिज करते हुए कहा है जाधव के मामले में इकबालिया बयान का वीडियो पुख्ता सबूत है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। जाधव को जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तान द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी।
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अंंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रोक को भारत की कूटनीतिक समझदारी की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है। जिसके खिलाफ भारत ने अंंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।