दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 2015 के नवंबर महीने में भारत के सबसे बड़े लूट कांड को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस में दर्ज किया गया है।
इंफोसिस कंपनी के पुणे परिसर में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि वहीं काम करने वाले दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने महिला से बलात्कार के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आक्रोश और उन्माद हिंसा दे सकते हैं, न्याय नहीं, राज्यसभा में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक-2015 के पारित होने से यही बात फिर से साबित हुई है। उंन्मादित जनता बस 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार (निर्भया) के किशोर अपराधी का खून मांगने निकली थी, सरकार ने उसके दामन में देश भर के बच्चों को अपराधी बनाने का दाग भर दिया। जी हां, किशोर न्याय विधेयक का बर्बर बलात्कार और हत्यायों से कोई खास रिश्ता नहीं है। यह विधेयक किसी भी ‘जघन्य’ अपराध के आरोपी किशोरों के साथ व्यस्क अपराधियों सरीखा व्यवहार करने, उन पर वयस्क अदालतों में मुकदमा चलाने और उन्हें वयस्कों के लिए बनी जेल में भेजने का रास्ता खोलता है।
डीडीसीए विवाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अहम बयान आया है। जेटली के लिए मजबूत समर्थन दिखाते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से हवाला केस में लालकृष्ण आडवाणी पाक साफ होकर निकले थे उसी तरह से इस मामले में जेटली बेदाग बरी होंगे। पीएम के इस बयान के बाद जेटली पर विपक्ष के हमले और तेज हो गए है। कांग्रेस समेत वाम दलों की ओर से भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी, जेटली को भी आडवाणी की तरह ही इस्तीफा देने का संकेत दे रहे हैं।
निर्भया बलात्कार कांड के नाबालिग मुजरिम के बाल सुधार गृह से 21 दिसंबर को छूटने के बाद भी उस मसले पर बहस जारी है और नए बाल अपराध कानून को लेकर मशक्कत चल रही है। इस संबंध में इस संवाददाता को उस समय का एक प्रसंग याद रहा है।
निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद सरकार पर किशोर न्याय संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने का दबाव बढ़ गया है। इस विधेयक में जघन्य अपराधों में शामिल 16 साल से ऊपर के किशोरों को व्यस्कों जैसी सजा देने का प्रावधान है। इस विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा और इसके पास होने की उम्मीद की जा रही है।
पिछले साल रोहतक के बहुअकबरपुर में एक नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने सात दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। युवती का शव 4 फरवरी को बहुअकबरपुर के पास खेतों में क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था और उसके साथ नौ लोगों द्वारा बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इन दोषियों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी जबकि एक आरोपी नाबालिग है।
निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक की आखिरी उम्मीद भी ध्वस्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि दोषी की सजा बढ़ाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।