मुंबई ट्रेन धमाके: 188 की मौत के 12 गुनहगार दोषी
मुंबई लोकल ट्रेनों में विस्फोट कर 188 लोगों की जान लेने वाले 12 लोगों को नौ साल बाद मकोका अदालत ने दोषी ठहराया। फैसला सुनाते हुए मकोका न्यायाधीश यतिन डी शिन्दे ने मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक अन्य आरोपी अब्दुल वाहिद शेख को बरी कर दिया।