कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि जमाओं ईपीएफ पर चालू वित्त वर्ष के लिये ब्याज दर को आज घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दिया। ईपीएफ पर चार साल में यह सबसे कम ब्याज दर है।
1995 में पतंजलि का कंपनी के रुप मेंं पंजीयन कराने के लिए अधिकारियों ने बतौर शुल्क 13 हजार रुपए बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण से मांगे थे। उस वक्त इन दोनों के पास महज 3500 रुपए थे। किसी तरह दोस्तों से उधारी लेकर पंजीयन शुल्क चुकाया गया। आज 21 साल बाद पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण फोर्ब्स की सूची में भारत में 48 वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस सूची में यह नाम आश्चर्यजनक है। बालकृष्ण को 2.5 अरब डालर की संपत्ति के साथ सूची में स्थान दिया गया है।
केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में नहीं खेल सकेंगे। 12 जनवरी से आस्ट्रेलिया में शुरू हो रही वनडे और टी20 श्रृंखला में उनका स्थान मध्यम गति के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लेंगे। चोट के कारण नौ महीने तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद वापसी के लिए आतुर शमी के लिए यह एक बड़ा झटका है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपनी 16 सितंबर को होने वाली बैठक में उस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है जिसमें कर्मचारियों को सस्ता घर खरीदने के लिए पीएफ जमाराशि निकालने की सुविधा दी गई है।
शेयर बाजार में निवेश के लिए 6 अगस्त से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का धन जारी कर दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में एक्विटी ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिये निवेश के लिए तकरीबन 5000 करोड़ रुपये की पहली खेप जारी की जाएगी।
किसी कंपनी या संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी अब पांच साल पहले अपनी भविष्य निधि (पीएफ) राशि नहीं निकाल सकते यदि वह राशि 30 हजार रुपये से अधिक है। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से लेकर 34.608 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर (टीडीएस) देना होगा।