बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने आधार को पैन से जोड़ना एक जुलाई से जरूरी कर दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर कुछ लोगों को छूट भी दे रखी है।