जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान गलत व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर जीवनभ्ार के लिए विमान में यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।