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										    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से कहा कि वह बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच तीन माह में पूरी करे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि हत्या मामले का कोई भी आरोपी आरोप पत्र दायर नही होने के आधार पर जमानत न मांगे।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    