सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।